NIA की बड़ी कार्रवाई, दाऊद से जुड़े मामले में मुख्य आरोपी का घर कुर्क, 3 के खिलाफ आरोप पत्र दायर
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने 2002 के भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के ठाणे स्थित घर को अपराध से अर्जित आय के रूप में कुर्क किया है।
केंद्रीय जांच एजेंसी के एक बयान में कहा गया है कि पिछले साल 3 फरवरी को एनआईए द्वारा दर्ज मामले में गिरफ्तार किए गए मुख्य आरोपी आरिफ अबुबकर शेख उर्फ आरिफ भाईजान का घर पड़ोसी जिले में मीरा रोड के मंगल नगर में स्थित है। बयान में कहा गया है कि इसे गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम 1967 की धारा 25 (1) के तहत 'आतंकवाद की आय' के रूप में संलग्न किया गया है।
बयान में कहा गया है कि एनआईए ने 3 आरोपियों आरिफ अबुबकर शेख उर्फ आरिफ भाईजान, शब्बीर अबुबकर शेख उर्फ शब्बीर टकला और मोहम्मद सलीम कुरैशी उर्फ सलीम फ्रूट के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है।
इस मामले में भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम कासकर उर्फ शेख दाऊद हसन और शकील बाबू मोहिद्दीन शेख उर्फ छोटा शकील का भी नाम है। इसमें कहा गया है कि फरार चल रहे इब्राहिम और शकील पर यूएपीए और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं।