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पूर्व TMC सांसद महुआ मोइत्रा को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका, आवेदन किया खारिज

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पूर्व TMC सांसद  महुआ मोइत्रा को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका, आवेदन किया खारिज

New Delhi: दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को महुआ मोइत्रा के आवेदन को अस्वीकृत कर दिया है। इस आवेदन में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और वकील जय अनंत देहाद्राई को व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से रिश्वत लेने के संबंध में कोई भी सामग्री बनाने, पोस्ट, प्रकाशित, अपलोड, वितरित करने से रोकने का निर्देश देने की डिमांड दी थी।

हीरानंदानी ने संसद की आचार समिति के समक्ष एक पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें दावा किया गया कि पूर्व TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने अपनी संसदीय लॉगिन आईडी और पासवर्ड साझा किया था ताकि वह "उनकी ओर से प्रश्न पोस्ट कर सकें"।

मोइत्रा ने एक मीडिया कंपनी से बातचीत करते हुए स्वीकार किया कि उन्होंने हीरानंदानी को अपनी संसद लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया था ताकि उनके कार्यालय में कोई व्यक्ति लोकसभा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को टाइप कर सके। संसद की आचार समिति ने आरोपों की जांच में महुआ मोइत्रा को संसद में कुछ प्रश्न पूछने के बदले पैसे लेने का दोषी पाया।

बता दें कि पूर्व TMC सांसद महुआ मोइत्रा को दिसंबर में लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था। स्पीकर ओम बिरला ने कहा, "यह सदन समिति के निष्कर्ष को स्वीकार करता है कि सांसद महुआ मोइत्रा का आचरण एक सांसद के रूप में अनैतिक और अशोभनीय था। इसलिए, उनका सांसद बने रहना उचित नहीं है।"