logo

Indus Waters Treaty: भारत ने पाक को सिंधु जल संधि में संशोधन के लिए जारी किया नोटिस

 | 
Indus Waters Treaty: भारत ने पाक को सिंधु जल संधि में संशोधन के लिए जारी किया नोटिस 

New Delhi: भारत ने सितंबर 1960 की सिंधु जल संधि (IWT) में संशोधन के लिए पाकिस्तान को नोटिस जारी किया है. सिंधु जल के लिए संबंधित आयुक्तों के माध्यम से 25 जनवरी को नोटिस दिया गया. पाकिस्तान के निरंतर आग्रह पर, विश्व बैंक ने हाल ही में तटस्थ विशेषज्ञ और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन प्रक्रियाओं दोनों पर कार्रवाई शुरू की है.

सूत्रों के अनुसार, संशोधन के लिए नोटिस का उद्देश्य पाकिस्तान को सिंधु जल संधि के भौतिक उल्लंघन को सुधारने के लिए 90 दिनों के भीतर अंतर-सरकारी वार्ता में प्रवेश करने का अवसर प्रदान करना है. सिंधु जल संधि को लागू करने में भारत हमेशा एक जिम्मेदार भागीदार रहा है. हालांकि, पाकिस्तान की कार्रवाइयों ने आईडब्ल्यूटी के प्रावधानों और उनके कार्यान्वयन का उल्लंघन किया है और भारत को आईडब्ल्यूटी में संशोधन के लिए उचित नोटिस जारी करने के लिए मजबूर किया है.

सिंधु जल संधि के प्रावधानों के तहत सतलज, व्यास और रावी का पानी भारत को और सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी पाकिस्तान को दिया गया है. भारत और पाकिस्तान ने नौ सालों की बातचीत के बाद 19 सितंबर 1960 में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे. इसमें विश्व बैंक भी एक हस्ताक्षरकर्ता है. दोनों देशों के जल आयुक्तों को साल में दो बार मुलाकात करनी होती है और परियोजना स्थलों एवं महत्त्वपूर्ण नदी हेडवर्क के तकनीकी दौरे का प्रबंध करना होता है.

Around the web