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उज्जैन में चाइनीज मांझा बेचने वालों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, व्यापारी के घर में चलाया बुलडोजर

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उज्जैन में चाइनीज मांझा बेचने वालों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, व्यापारी के घर में चलाया बुलडोजर

संवाददाता काशी नाथ 

Ujjain: चीनी मांझा के क्रय, विक्रय और भंडारण को लेकर उज्जैन के कलेक्टर आशीष सिंह ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधित कर दिया है. उनका स्पष्ट निर्देश है कि यदि कोई भी व्यक्ति नियम का उल्लंघन करेगा तो उसकी अचल संपत्ति पर बुलडोजर चला दिया जाएगा.

इस चेतावनी को हल्के में लेने वाले व्यापारी के घर पर बुलडोजर चला दिया गया. नीलगंगा थाना प्रभारी तरुण कुरील ने बताया कि क्षेत्र की श्री राम कॉलोनी में रहने वाले हितेश भीमवाणी पिता गिरधारी ने नियमों का उल्लंघन करते हुए चीनी मांझा बेचा जा रहा था. इस मामले में उसके खिलाफ पुलिस ने भी मुकदमा दर्ज किया था.

कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि चाइना की डोर से पिछले साल उज्जैन एक व्यक्ति की मौत हो गई थी. इस बार भी मकर संक्रांति पर्व के पहले कुछ लोग आदेश का उल्लंघन कर चाइना की डोर का भंडारण, क्रय, विक्रय कर रहे थे. ऐसे एक मामले उप पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीणा ने कार्रवाई करते हुए एक युवक को पकड़ा था।

आरोपी प्रतिबंध के बाद भी चाइना का मांझा बेच रहा था. पुलिस कार्रवाई के बाद जब आरोपी की अचल संपत्ति के बारे में पता किया गया तो जानकारी मिली कि उसने अवैध रूप से मकान का कुछ हिस्सा बनाया है. मामले में कार्रवाई करते हुए नगर निगम के माध्यम से अवैध हिस्से को तोड़ दिया गया है.

पुलिस अधीक्षक उज्जैन सत्येन्द्र कुमार शुक्ल के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद के मार्गदर्शन में पुलिस बल, नगर निगम एवं राजस्व विभाग के साथ समन्वय स्थापित किया गया है. शहर में अवैध गतिविधियां जैसे शराब परिवहन/ निर्माण, जुआ सट्टा, गंभीर अपराध करने वाले व शहर में दहशत फैलाने वाले गुंडे/बदमाशों/आरोपियों के विरुद्ध अभियान जारी है.

उज्जैन जिले में चाइना डोर के क्रय, विक्रय एवं भण्डारण को कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आशीष सिंह द्वारा धारा 144 के तहत प्रतिबंधित किया गया है. प्रतिबंध के बाद भी चाइना डोर के क्रय-विक्रय एवं निर्माण करने वाले नीलगंगा थाना क्षेत्र के एक बदमाश पर कड़ी कार्यवाही करते हुए उसके लगभग तीन लाख रुपये के अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया गया है. उज्जैन में चाइना डोर का अवैध व्यापार एवं भण्डारण करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध यह एक चेतावनी है कि यदि कहीं चाइना डोर पाई गई तो उनका भी यही हश्र होगा. उक्त आरोपी के विरुद्ध थाना नानाखेड़ा पर पूर्व में सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करने की धारा मे 1 प्रकरण दर्ज है.

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