UP Traffic Challan: यूपी की योगी सरकार का बड़ा फैसला, 5 साल पुराने ट्रैफिक चालान किए निरस्त
UP News: यूपी की योगी सरकार ने प्रदेश में लंबे समय से वाहन चालान का भुगतान न करने वाले मालिकों को बड़ी राहत दी है.राज्य सरकार ने प्राइवेट और कॉमर्शियल वाहन मालिकों को राहत देते हुए सभी चालान निरस्त कर दिए हैं.
यूपी सरकार के इस फैसले से यूपी में उन लाखों वाहन मालिकों ने राहत की सांस ली है, जिनके पिछले सालों में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन में चालान किए गए लेकिन मालिकों के द्वारा चालान का भुगतान नहीं किया गया.
राज्य सरकार के फैसले के मुताबिक 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2021 तक ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन में काटे गए चालान निरस्त कर दिए गए हैं. चालान से संबंधित अदालतों में लंबित मामलों पर भी सरकार का यह निरस्तीकरण का आदेश लागू होगा.
उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के आदेश में बताया गया कि चालान को लेकर अदालतों में लंबित सभी मामलों की लिस्ट प्राप्तकर इन चालानों को निगम के पोर्टल से डिलीट कर दिए जाएंगे. उत्तर प्रदेश परिवहन आयुक्त चंद्र भूषण सिंह ने सभी संभागीय परिवहन अधिकारियों को विभागीय पोर्टल से चालानों को डिलीट करने के निर्देश दिए हैं. राज्य सरकार की ओर से इस बावत प्रदेश के सभी परिवहन कार्यालयों में निर्देश भेजे जा चुके हैं.
परिवहन कार्यालयों को भेजे गए निर्देश में कहा गया कि, अदालतों में लंबित चालानों की सूची प्राप्तकर परिवहन विभाग के ई-पोर्टल से इन्हें डिलीट कर हटा दिए जाएं. सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार, एक जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2021 तक काटे गए चालानों को ई-पोर्टल से हटाया जा रहा है.
उत्तर प्रदेश परिवहन आयुक्त चंद्र भूषण सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 जून 2023 के माध्यम से की गई व्यवस्था के तहत पुराने लंबित चालान निरस्त करा दिए जाएं. मालूम हो कि अदालतों में लंबित पुराने चालान को निरस्त करने को लेकर नोएडा में किसान धरना दे रहे थे.